Haryana News : पलवल में प्रशासन ने पराली जलाने वाले चार किसानों पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं कौंडल गांव के किसान अमर सिंह और जयराम, लिखी गांव के किसान जितेंद्र और फास्टको नगर के किसान नानकचंद पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बातचीत के दौरान जिला उपायुक्त जिला उपायुक्त डॉ.हरीश कुमार वशिष्ठ ने किसानों से कहा कि, फसल अवशेष विशेषकर पराली को जलाने की बजाए उसका सदुपयोग करना चाहिए।
पराली का सदुपयोग करने पर दिया जोर
किसान फसल कटाई के बाद बचे फसल अवशेष से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, आधुनिक कृषि के तकनीकी युग में अब फसल अवशेष कमाई का साधन है और बहुत से किसान व लोग अब फसलों के अवशेष से अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में किसान फसल अवशेष प्रबंधन करके अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
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Haryana News: फसल अवशेष जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना
इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि, किसानों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए। डीसी ने धान की कटाई के बाद फसल अवशेष व पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ने भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि, दो एकड़ तक भूमि रकबा में फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपए और 5 एकड़ रकबा में फसल अवशेष जलाने पर पांच हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक रकबा जमीन पर फसल अवशेष जलाने पर 15 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
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