आठ नवंबर से शुरू होगी बिजली विभाग की ओटीएस योजना

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Madhya Pradesh electricity

लखनऊः प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग ने आठ नवम्बर से एकमुश्त समाधान योजना लागू करने जा रही है। यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना का पहला चरण आठ से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी।

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार 04 नवंबर को जल निगम के फील्ड हॉस्टल ‘संगम’ में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। अधिकतम 12 किश्तों में अपने बकाये राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत समस्त विद्युत भार वाले उपभोक्ता में एल0एम0वी0-1 (घरेलू), एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल.एम.वी.-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज राशि पर अधिकतम छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी गई है। उन्हें उनके मूल बकाये और जुर्माने की राशि पर 75 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है। योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा एलएमवी-5 तक के किसान उपभोक्ताओं को 15 दिसम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट तथा इस दौरान बकाये को 12 किश्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा 12 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार एक किलावाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।

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30 नवम्बर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 01 से 15 दिसम्बर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट, 16 दिसम्बर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवम्बर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनो विकल्पों में क्रमशः 10 कम की छूट मिलेगी। निजी वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा 30 नवम्बर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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