Friday, November 29, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदेशईडी ने IAS छवि रंजन को किया तलब, जमीन घोटाला मामले में...

ईडी ने IAS छवि रंजन को किया तलब, जमीन घोटाला मामले में होगी पूछताछ

ED-probe-in-ranchi

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) जमीन घोटाला मामले (Land scam case) में रांची के पूर्व डीसी IAS छवि रंजन (Chhavi Ranjan) से गुरुवार को पूछताछ करेगी। इसे लेकर ईडी ने छवि रंजन (Chhavi Ranjan) को समन भेजा है। भेज गये समन में आईएएस छवि रंजन को सुबह 11 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।

बता दें कि इससे पहले ED ने 28 अप्रैल समन भेजा था। इससे पूर्व ईडी ने बीते 24 अप्रैल को छवि रंजन (Chhavi Ranjan) से पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे सबसे पहले उनसे सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री में उनकी भूमिका पर पूछताछ की थी। इसके बाद उनके खिलाफ बड़गाईं के अंचल अधिकारी मनोज कुमार की ओर से लगाये गये आरोप के बारे में पूछा गया था।

सीओ मनोज कुमार ने ईडी के अधिकारियों को बताया था कि प्रदीप बागची ने जो कागजात जमा किए थे, उन पर उन्हें शक था। लेकिन, छवि रंजन के भारी दबाव व दंड देने की धमकी के बाद उन्होंने प्रदीप बागची के पक्ष में रिपोर्ट भेजी। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री हो सकी। छवि रंजन ने इन आरोपों का खंडन किया और सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में सीओ सहित वहां के कर्मचारियों को दोषी बताया था।

हालांकि, वह दस्तावेज में जालसाजी कर सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से आमने-सामने पूछताछ के दौरान ईडी के सवालों में उलझ गये थे। रंजन ने कुछ सवालों के जवाब में टाल मटोल और कुछ में चुप्पी साध ली थी।

ये भी पढ़ें..Gumla: आंगनबाड़ी केंद्र में बच्ची की गला काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि ईडी ने 13 अप्रैल को सेना के जमीन घोटाले मामले (Land scam case) में रांची के पूर्व ED छवि रंजन सहित बंगाल, झारखंड और बिहार सहित 22 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ED ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में कारोबारी प्रदीप बागची, सीआई भानु प्रताप, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। सभी को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इस छापेमारी में ईडी के हाथ कई जमीन से जुड़े कागजात हाथ लगे थे।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें