उत्तर प्रदेश

प्रदेश के आरटीओ-एआरटीओ कार्यालयों में अब 15 मई तक नहीं बनेंगे डीएल

लखनऊः परिवहन विभाग ने लखनऊ सहित प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) आवेदकों की तारीखें 3 से 15 मई तक रद्द कर दी हैं। इसके पहले कोरोना संक्रमण की वजह से 23 अप्रैल से 2 मई तक डीएल आवेदकों की तारीखें रद्द कर दी गई थीं। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि सभी तरह के डीएल आवेदकों की तारीखें प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में 3 से 15 मई तक रद्द कर दी गई हैं। 23 अप्रैल से 2 मई के बीच रद्द की गई डीएल आवेदकों की तिथि को 15 मई के बाद नई तारीखें दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि तीन से 15 मई के बीच रद्द की गई डीएल आवेदकों की तारीखों को अब एक जून के बाद नई तारीखें मिलेंगी। इस दौरान लर्निंग, स्थायी लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदकों को डीएल के लिए नई तारीखों का इंतजार करना पड़ेगा। सभी तरह के डीएल आवेदकों को नई तारीखों की सूचना मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएंगी।

कोविड से मौत होने वाले रोडवेज कर्मियों को आर्थिक मदद देने की तैयारी
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) के जिन सेवारत कर्मियों की कोविड से अचानक मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को सहायता राशि दिए जाने की तैयारी की जा रही है। परिवहन निगम प्रशासन ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र भेजकर कोविड-19 से होने वाली मौतों का ब्योरा मांगा है। इनमें कर्मचारी और अधिकारी दोनों शामिल हैं।

यह भी पढ़ेंःहैप्पी बर्थडेः शरमन जोशी ने की थी थियेटर आर्टिस्ट के रुप...

छह बिंदुओं पर मांगी गई सूचना
परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) डीवी सिंह ने बताया कि जिन रोडवेज कर्मियों और अधिकारियों की मौत अचानक कोरोना संक्रमण से हो गई है। उनकी सूचना प्रदेश भर के क्षेत्रीय प्रबंधकों से छह बिंदुओं पर मांगी गई है। परिवहन निगम में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम, पद नाम, डिपो का नाम, मृत्यु की तारीख, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बीमारी का कारण और कोविड 19 पॉजिटिव की रिपोर्ट भेजनी होगी। साथ में यह भी बताना होगा कि मृत रोडवेजकर्मी और उसके परिजनों को किसी तरह की तय राशि का भुगतान हुआ है या नहीं। सभी जानकारियां हफ्ते भर में परिवहन निगम मुख्यालय को उपलब्ध करानी होंगी।