Friday, November 22, 2024
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Delhi Riots: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 19 फरवरी को होगी सुनवाई

Delhi Riots: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह बताने का निर्देश दिया है कि दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम और पहले जमानत पा चुके अन्य आरोपियों की भूमिका में क्या अंतर है। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शरजील इमाम के वकील और दिल्ली पुलिस को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। दरअसल, जून 2021 में हाई कोर्ट ने इस मामले के तीन आरोपियों आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगन कलिता और नताशा नरवाल को जमानत दे दी थी। उनकी जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन आदेशों को मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शरजील इमाम को खुद बताना चाहिए कि उसकी भूमिका तन्हा, कलिता और नरवाल से कैसे अलग है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शरजील इमाम भी दिल्ली दंगों के मुख्य भूमिका में से एक था। शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए किया!

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गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दायर की गई चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

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