Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है।
वहीं आज कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा। सर्वेश मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। इसके लिए वह गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं और पिता की बीमारी के कारण वह कोर्ट के समन पर पेश नहीं हो पाए हैं।
4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह
इधर ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लान्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपने पूर्व पीए सर्वेश मिश्रा के जरिए संजय सिंह को 2 करोड़ रुपये भेजे थे। दिनेश अरोड़ा ने 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया था।
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अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। इस मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद 9 मार्च 2023 को मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को इससे पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
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