नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने स्कूल बस में छह साल की बच्ची से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को एक नाबालिग लड़की (6) के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी।
पीड़िता के पिता ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि स्कूल बस में एक लड़के ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। धारा 354, 228ए आईपीसी और 10/21 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी लड़के को पकड़ लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, जांच चल रही है। इससे पहले, दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने एक बयान में कहा था कि उसे बेगमपुर इलाके के एक निजी स्कूल के छह वर्षीय लड़के पर हमले की शिकायत मिली थी।
पीड़िता की मां ने बताया कि 23 अगस्त को जब स्कूल बस ने उनकी बेटी को उनकी आवासीय सोसायटी के गेट पर छोड़ा तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का बैग पेशाब के कारण गीला हो गया है। मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि स्कूल बस में सीनियर क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ 24 अगस्त को स्कूल गई और प्रिंसिपल को घटना की जानकारी दी।
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पीड़िता की मां ने आगे आरोप लगाया कि 25 अगस्त को चेयरमैन ने उन्हें स्कूल में बुलाया और शिकायत वापस लेने को कहा। उनका यह भी आरोप है कि स्कूल के चेयरमैन ने उनकी बच्ची की पहचान समाज के लोगों के बीच उजागर कर दी। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में की गई गिरफ्तारियों के विवरण के साथ एफआईआर की एक प्रति मांगी है। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या पुलिस को मामले की सूचना नहीं देने और बच्चे की पहचान उजागर नहीं करने के लिए POCSO अधिनियम के तहत अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आयोग ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से 5 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।