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गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा को फांसी की सजा, NIA कोर्ट ने सुनाया निर्णय

murtza

लखनऊः एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के बाद मुर्तजा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में मुर्तजा को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

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उल्लेखनीय है कि गोरक्षनाथ पीठ पर मुर्तजा ने हमला किया था। मुर्तजा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था। मुर्तजा ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। सोमवार को सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तजा को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में एनआईए अदालत में लाया गया था। हमले के 10 माह बाद सुनवाई पूरी के बाद कोर्ट ने मुर्तजा को आरोपी माना और फांसी की सजा सुनाई।

गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा के पास से पुलिस को कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए थे। अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के इस शख्स ने मंदिर में धारदार हथियार भी लहराया था। इससे मंदिर में अफरा-तफरी मच गयी थी। उसने मंदिर के कई सुरक्षाकर्मियों को घायल भी कर दिया था। बताया जाता है कि हमले के दौरान मंदिर में मुर्तजा ने अल्लाह-हू-अकबर के नारे भी लगाये थे।

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