अहमदाबादः गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा I में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष तय करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ उन भारतीय माता-पिता की जमकर क्लास लगाई जिन्होंने यह याचिका दाखिल की थी। इस पर फैसला सुनाते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी है।
कोर्ट में कई थी बच्चों को एडमिशन देने की गुजारिश
दरअसल, अभिभावकों के समूह ने राज्य सरकार की 31 जनवरी 2020 की अधिसूचना का विरोध किया था। ये वे अभिभावक थे जिनके बच्चे 1 जून 2023 तक छह साल के नहीं हुए थे। इस अधिसूचना में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा तय की गई थी। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उन बच्चों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिन्होंने प्रीस्कूल में तीन साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन 1 जून, 2023 तक छह साल के नहीं हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया था कि प्रवेश से इनकार करना उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा।
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कोर्ट ने अभिभावकों को लगाई फटकार
गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने याचिका दायर करने वाले उन अभिभावकों को फटकार लगाते हुए कहा कि माता-पिता द्वारा तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह की नरमी की मांग नहीं कर सकते क्योंकि वे 2012 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। अदालत ने उस कानून का भी उल्लेख किया जो सभी भारतीय बच्चों को अधिकार देता है। अदालत ने कहा, अनुच्छेद 21ए के संवैधानिक प्रावधानों और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत, एक बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करनी होगी।
क्या है बच्चों की स्कूल जानें की सही उम्र ?
नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो इसमें बच्चों को नर्सरी के लिए तीन साल और लोअर किंडरगार्टन (LKG) के लिए चार साल में प्रवेश दिया जाना चाहिए। जबकि अपर किंडरगार्टन (UKG) के लिए यह उम्र पांच साल है। इसका मतलब यह है कि छह साल की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पहले बच्चों को यह तीन साल का आधार पूरा करना होगा।
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