Saturday, December 21, 2024
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Hate Speech Case: भडकाऊ टिप्पणी के मामले में छोटा नरसिंहानन्द को अदालत से मिली जमानत

Hate Speech Case:  गाजियाबाद डासना स्थित ऐतिहासिक देवी मंदिर में धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी (हेट स्पीच )करने के मामले में नामजद अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानन्द की जमानत गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह यादव ने स्वीकार कर ली। इससे पहले अनिल यादव ने उनकी अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

 

धर्म विशेष पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी 

उल्लेखनीय है कि, डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंह आनंद ने 30 सितंबर को हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनका जबरदस्त विरोध हुआ था। कई संगठनों ने यति नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। साथ ही उन्होंने पुतला फूकने की भी घोषणा की थी।

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अदालत ने अनिल यादव की जमानत अर्जी को स्वीकार 

जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अनिल यादव जो अपने को छोटा नरसिंहानन्द कहता है ने डासना देवी मंदिर परिसर में चेतावनी भरे लहजे में धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए (हेट स्पीच) मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में छोटे नरसिंहानन्द उर्फ अनिल यादव ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। जहां पर बचाव पक्ष के वकील ने उनकी जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने अनिल यादव की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।

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