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KYC और GST सहित इन नियमों में हुआ बदलाव, गैस सिलेंडर के बढ़े दाम

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नई दिल्लीः स्थिर वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी महीने मार्च की पहली तारीख को कई बदलाव हुए हैं। सरकार ने फास्टैग केवाईसी और जीएसटी (Fastag KYC and GST) नियमों में बदलाव किया है। इस बीच सावर्जनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के मूल्य में 25.50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज यानी शुक्रवार से नई दरें लागू हो गई हैं।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में गैस की कीमत अब 1795 रुपये हो गई है। पहले यह 1769.50 रुपये थी। कोलकाता में इसकी कीमत 24 रुपये प्रति यूनिट बढ़कर 1911 रुपये हो गई है। मुंबई में यह सिलेंडर 25.50 रुपये महंगा होकर 1749 रुपये में बेचा जाएगा। चेन्नई में इसकी कीमत 23.50 डॉलर यानी 1960.50 रुपये हो गई है। हालाँकि, 14.2 एलपीजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वर्तमान में यह दिल्ली में 903 रुपये, भोपाल में 908 रुपये और जयपुर में 906 रुपये में उपलब्ध है।

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FASTag KYC की डेडलाइन खत्म

गौरतलब है कि सरकार ने फास्टैग केवीएस को पूरा करने की डेडलाइन 29 फरवरी तय की थी। ऐसे में जिन लोगों ने अपना केवीएस पूरी तरह से मेंटेन नहीं किया है, उनके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट (डिएक्टिवेट) हो जाएगा और उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी बिना ई-इनवॉइस के ई-वे बिल नहीं निकाल पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, जिन व्यवसायों का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है, वे ई-चालान विवरण शामिल किए बिना सभी B2B लेनदेन के लिए ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे।

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