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डाॅक्टर रमन सिंह की संपत्ति की CBI नहीं करेगी जांच, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

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रायपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी के डिवीजन बेंच ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस मामले को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताकर याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के आधार पर कोई आरोप नहीं बनता है।

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कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वर्ष 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। विनोद ने अपनी याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांग्रेस की ओर से मेरे ऊपर लगाये अन्य आरोप भी राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन है, जिनका अन्तिम परिणाम भी इसी तरह आयेगा।

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