Delhi Waqf Board Case , नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने देर रात यह आदेश दिया। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी के वकील ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) की ओर से पेश वकील ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, उसी दिन ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दाखिल कर दी थी।
एसीबी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह खान की ओर से कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई और किसी सह-आरोपी या उनसे कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के छह साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई और सीबीआई ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया।
इस मामले अब तक चार लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितताओं के मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने जांच में सहयोग नहीं किया। ईडी ने 14 समन जारी किए लेकिन वह सिर्फ एक में पेश हुए और वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर।
ये भी पढ़ेंः- CM Mohan Cabinet Meeting : CM मोहन कैबिनेट की बैठक आज, सिंचाई परियोजनाओं समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
ईडी ने अमानतुल्लाह खान पर जांच को गुमराह करने का आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से अन्य आरोपियों के साथ आमने-सामने पूछताछ की जरूरत है, इसलिए अमानतुल्लाह खान को दस दिन की हिरासत में दिया जाना चाहिए। ईडी की माने तो अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की है और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है।
13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा है मामला
ईडी के मुताबिक छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है। ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं।
ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है। मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा है। इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।