Jhansi: खुले तेल की बिक्री पर प्रशासन सख्त, सुभाष गंज में लिए गए नमूने

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झांसी: शासन द्वारा खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिस हेतु आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी झांसी के आदेशानुसार सुभाष गंज स्थित प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई करते हुये 03 खाद्य तेलों (02 सरसों के तेल एवं 01 सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल) के नमूने संग्रहीत किये गये तथा प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे गये। अधिकारियों ने कहा कि जांच में मिलावट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान ड्रम में रखे लगभग 700 लीटर खुले खाद्य तेल को जब्त कर विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है। यह अभियान 14 अगस्त तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में खाद्य तेलों में मिलावट की सख्ती से रोकथाम की जाए। उन्होंने मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल व वेजीटेबल आयल में समस्त मानकों पर ट्रांस फेटी एसिड की मात्रा की जांच किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद में खुले तेलों की बिक्री रोकने की कड़ी हिदायत दी।

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सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार ने बताया कि इस साल जुलाई में न्यायालय द्वारा कुल 23 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें विभिन्न व्यापारियों/खाद्य विक्रेताओं पर कुल 5.98 लाख. रू० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिसमें बेकरी उत्पाद के 02 वादों में कुल 60 हजार रुपये का अर्थदण्ड, दूध एवं दुग्ध पदार्थों (मिठाई, खोया) के कुल 11 वादो में कुल 1.70 लाख रुपये का अर्थदण्ड, मसाले के एक वाद में कुल 1.50 लाख. रू० तथा अन्य खाद्य पदार्थों के 9 वादों में कुल 1.38 लाख रुपये का अर्थदण्ड एवं 01 बिना पंजीकरण/ लाइसेंस पाये जाने पर कुल 25 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

लाइसेंस के लिए ऑनलाइन करें आवेदन –

उन्होंने बताया कि खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमे इच्छुक व्यापारी fssai के ऑनलाइन पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यापारी जिनका खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उनके लिए पंजीकरण का निर्धारित शुल्क रु० 100 वार्षिक तथा जिनका टर्नओवर 12 लाख रू0 प्रति वर्ष से अधिक है, उनके लिए लाइसेंस का निर्धारित शुल्क रू0 2000 वार्षिक है। सभी व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है, इसके बिना व्यवसाय किए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 06 माह तक कारावास तथा 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय बहादुर पटेल सहित अन्य कर्मचारी व व्यापारी उपस्थित रहे।

  • ब्रजेश साहू की रिपोर्ट

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