सुलतानपुरः आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) ने गुरुवार को सुलतानपुर जिले के एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद संजय सिंह की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई।
कोर्ट ने जारी किया था वारंट
सुनवाई के बाद कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत व निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट में हुई। 13 अप्रैल 2021 को बंधुआ कला थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने संजय सिंह व उनके समर्थकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के आरोप में केस दर्ज किया था। चार्जशीट के बाद मामले में अन्य आरोपी जमानत पर हैं, जबकि कोर्ट ने Sanjay Singh के हाजिर न होने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट (bailable warrant) जारी किया था।
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के दौरान संजय सिंह ने बंधुआ कला थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके में बिना अनुमति के चुनावी जनसभा की थी। इसके बाद संजय सिंह व अन्य के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था।
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2021 में थाना प्रभारी ने दर्ज कराई थी FIR
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को बंधु कला थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि दोपहर साढ़े तीन बजे संजय सिंह हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे, जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी। संजय सिंह की इस सभा से महामारी अधिनियम का उल्लंघन हुआ था।
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