Dental Officer Recruitment-2024, जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने डेंटल ऑफिसर भर्ती-2024 के विवादित प्रश्न व उत्तरों से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने भरत बेनीवाल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।
परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटी
कोर्ट ने पिछले दिनों सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 24 अक्टूबर को भर्ती परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। याचिकाओं के खारिज होने के साथ ही परिणाम जारी करने पर लगी रोक भी हट गई है।
विवादित उत्तरों पर दर्ज कराई थी स्थिति
याचिकाओं में कहा गया था कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने 31 मई को डेंटल ऑफिसर के 209 पदों के लिए भर्ती जारी की है। विश्वविद्यालय की ओर से 18 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और बाद में अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने चार प्रश्नों के विवादित उत्तरों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बावजूद आपत्तियों का निराकरण कर भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उनके चारों प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन उनके उत्तरों को गलत माना गया है।
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जबकि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंत चिकित्सा शिक्षा परिषद से अनुमोदित पुस्तकों में दिए गए उत्तर लिखे हैं। आरयूएचएस द्वारा प्रस्तुत पुस्तक न तो दंत चिकित्सा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है और न ही राज्य में इसका उपयोग होता है। आरयूएचएस के अधिवक्ता राम सिंह भाटी ने कोर्ट को बताया कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और विशेषज्ञ समिति से प्रश्नों की जांच के बाद ही उत्तर कुंजी जारी की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
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