UP, बांदा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप बांदा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 72 लाख 78 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
यह संपत्ति थाना कमासिन क्षेत्र के ओझनगर मजरा लोहरा निवासी अभियुक्त कैलाश पटेल पुत्र क्षंगू पटेल व सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अवैध रूप से अर्जित की थी।
दर्ज थे कई मामले
इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बबेरू राजवीर सिंह ने बताया कि अभियुक्त कैलाश पटेल पुत्र क्षंगू पटेल के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, डकैती व आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त सूरज सिंह के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, डकैती व आर्म्स एक्ट सहित कुल चार अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। इसे मिलाकर कुल छह मामले दर्ज किये गये हैं। अभियुक्त के विरुद्ध गिरोह बनाकर असामाजिक गतिविधियां करने तथा समाज में भय फैलाकर अवैध रूप से अनुमति प्राप्त करने के संबंध में अतर्रा थाने में गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसकी जांच तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बदौसा ननकू लाल सोनकर द्वारा की जा रही थी।
अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति
इसी क्रम में अभियुक्तों की आपराधिक कृत्यों से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर कुर्की हेतु न्यायालय जिलाधिकारी को प्रतिवेदन दिया गया। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 31 जनवरी 2024 को कुर्की के संबंध में आदेश दिए गए थे। जिसके तहत शुक्रवार की शाम को कैलाश पटेल और सूरज सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 72 लाख 78 हजार 2 सौ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी बबेरू नमन मेहता, नायब तहसीलदार मनोहर सिंह, राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष फतेहगंज ननकू लाल सोनकर, थानाध्यक्ष कमासिन जयचंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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कुर्की के दौरान आरोपी कैलाश पटेल का मकान कीमत 28 लाख रुपए, जमीन कीमत 10 लाख 89 हजार 8 सौ रुपए कुल कीमत 38 लाख 89 हजार 8 सौ रुपए जब्त की गई। इसी तरह आरोपी सूरज सिंह के पास 32 लाख 5 हजार रुपये का मकान और 1 लाख 83 हजार 4 सौ रुपये की जमीन है। 33 लाख 88 हजार 4 सौ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गयी।
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