Delhi Excise Scam: दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत याचिका पर 21 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 21 दिसंबर को खत्म हो रही है।
सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि 2 करोड़ रुपये का लेनदेन दो किस्तों में किया गया था। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ था। ईडी ने कहा कि पैसा सर्वेश को संजय सिंह के घर पर दिया गया था, जो उसका कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। ईडी ने कहा था कि उनके खिलाफ सबूत हैं जिनमें नकद लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत शामिल हैं।
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4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह
मामले में गवाह का नाम गुप्त रखने के लिए ईडी ने फर्जी नाम अल्फा के जरिये बताया कि उसने अभिषेक बोइनपल्ली से चार करोड़ लिये और एक करोड़ संजय सिंह को दिये। ईडी ने कहा कि शुरुआत में उसने अपने बयान में गौतम मल्होत्रा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के नाम का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रभावशाली थे और उनसे उन्हें ख़तरा हो सकता था। ईडी की ओर से कहा गया कि संजय सिंह के पास से कुछ संवेदनशील दस्तावेज मिले थे, जो ईडी फाइल का हिस्सा थे। ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था।
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