हमीरपुरः दस साल पहले रंजिश में बाइक सवार तीन लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में नौ लोगों के खिलाफ मझगवां थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) सुदेश कुमार की अदालत ने तीन सगे भाइयों समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
तीन लोगों को उतारा था मौत के घाट
सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक शुक्ला ने बताया कि मझगवां थाना क्षेत्र के सरगांव निवासी दिनेश कुमार, रामकिशोर, राजकिशोर और रमा पांचाल 8 फरवरी 2013 को शाम 4.45 बजे राठ से अपने गांव लौट रहे थे। बंबा के पास पहुंचते ही असलहों से लैस हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में रामकिशोर, राजकिशोर और रमा पांचाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दिनेश कुमार घायल हो गये। घायलों ने गांव निवासी सगे भाई धर्म सिंह, त्रिलोक सिंह, अमर सिंह के बेटे गणपत, शत्रुघ्न सिंह, मुनीम सिंह, चितवर सिंह, हंसराज और राघवेंद्र व गणपत के खिलाफ गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी बताई गई। पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ धारा 302, 147, 148 आईपीसी के तहत कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
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परिजनों को देना होगा 25-25 का जुर्माना
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) सुदेश कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपी धर्म सिंह, त्रिलोक सिंह, अमर सिंह, शत्रुघ्न सिंह, मुनीम सिंह, जितावर सिंह, हंसराज को आजीवन कारावास और 24-24 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार देने का आदेश दिया। गनपत और राघवेंद्र की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। वादी पक्ष से मुकदमे की पैरवी जगदीश नारायण शर्मा व बलवीर साहू ने की।
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