Tuesday, December 17, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeफीचर्डAryan Khan Case: समीर वानखेड़े को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी...

Aryan Khan Case: समीर वानखेड़े को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक 23 जून तक बढ़ाई

sameer-wankhede-aryan- khan-case

मुंबईः नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत दी है। कोर्ट समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 23 जून तक रोक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एसजी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी रद्द करने की वानखेड़े की याचिका पर बेंच 23 जून को सुनवाई करेगी।

दरअसल सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए केस में समीर वानखेड़े और चार अन्य पर जबरन वसूली और रिश्वतखोरी का आरोप है। प्राथमिकी में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर अक्टूबर 2021 में द कार्डेलिया क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित बरामदगी के बाद मामला दर्ज नहीं करने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है।

ये भी पढ़ें..Chhattisgarh: किसान किताब को मिलेगा नया नाम, सुझाव भेजकर जीतें इनाम

समीर वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने उच्च न्यायालय को बताया कि भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी अदालत के पहले के निर्देश के अनुसार सात बार पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए हैं, साथ ही वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने अदालत को बताया कि मामले की जांच नाजुक दौर में है। पीठ ने तब कहा कि वह वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी और तब तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगायी जायेगी।

गौरतलब है कि आर्यन खान को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। क्रूज पोत में कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामद होने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के एवज में अभिनेता से 25 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे।हालाँकि, आर्यन को तीन सप्ताह के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी, क्योंकि एंटी-नारकोटिक्स एजेंसी उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही थी।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें