भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की प्रारंभिक गतिविधियां गुरुवार से शुरू हो गयी हैं। प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधि 4 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। इस दौरान शनिवार एवं रविवार को मतदाता सूची (voter list) से नये मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, मतदाता पहचान पत्र में संशोधन के लिये विशेष शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने गुरुवार को दी।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 52 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करें, मतदाताओं को 2 किमी से अधिक यात्रा न करनी पड़े, एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक न हो, परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर होने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस दौरान 25 मई से 23 जून तक बीएलओ अपने मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं का घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। मतदाता सूची (voter list) के शुद्धिकरण का कार्य किया जायेगा। मतदाता सूची (voter list) 2 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। इसकी एक प्रति राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।
31 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे –
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजन ने बताया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची (voter list) में नये नाम जोड़ने, मतदाता सूची में संशोधन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम आवेदन लिये जायेंगे। साथ ही 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। 31 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 22 सितम्बर तक किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।
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शनिवार व रविवार को विशेष कैंप लगेंगे –
द्वितीय विशेष सारांश पुनरीक्षण के दौरान शनिवार एवं रविवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा। ये कैंप 12, 13 और 19 और 20 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद सभी बीएलओ राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों के साथ क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूची पढ़ने के बाद मतदाताओं को फॉर्म 6, 7 और 8 का आवेदन मिलेगा।
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