Sunday, November 24, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदिल्लीतलाक-ए-हसन पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कही ये...

तलाक-ए-हसन पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कही ये बात

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों को तलाक का एकतरफा अधिकार देने वाले तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया है। पति की तरफ से पहला तलाक पा चुकी गाजियाबाद की बेनजीर हिना की याचिका जल्द सुनने की मांग पर चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामले को तुरंत सुनवाई के लिए लगाना जरूरी नहीं।

याचिका में मांग की गई है कि मुस्लिम लड़कियों को भी बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। वकील अश्विनी उपाध्याय के जरिये दाखिल याचिका में बेनजीर ने बताया है कि उनकी 2020 में दिल्ली के यूसुफ नकी से शादी हुई थी। उनका सात महीने का बच्चा भी है। दिसंबर 2021 में पति ने एक घरेलू विवाद के बाद उन्हें घर से बाहर कर दिया था। पिछले पांच महीने से उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। अब अचानक वकील के जरिये डाक से एक पत्र भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि वह तलाक-ए-हसन के तहत पहला तलाक दे रहे हैं।

यह भी पढ़ेंः-BSF ने अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया

याचिका में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को कानून की नजर में समानता और सम्मान से जीवन जीने जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। याचिका में मांग की गई है कि तलाक-ए-हसन और अदालती तरीके से न होने वाले दूसरे सभी किस्म के तलाक को असंवैधानिक करार दिया जाए। याचिका में शरीयत कानून की धारा 2 को रद्द करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की गई है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें