कोलकाता: ममता बनर्जी की कैबिनेट में पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने गुरुवार सुबह बिधाननगर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में समर्पण कर दिया है। एक पुराने मामले में दो दिन पहले ही कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर 16 नवंबर तक मंत्री न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद गुरुवार की सुबह मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की।
न्यायालय सूत्रों ने बताया है कि वाममोर्चा के शासन के दौरान सुब्रत मुखर्जी के खिलाफ कोलकाता के करया थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक गाड़ी चालक ने उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसी मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।
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उल्लेखनीय है कि करीब पांच महीने पहले नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने सुब्रत को गिरफ्तार कर लिया था जिसकी वजह से उन्हें करीब 15 दिनों तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में रहना पड़ा था।
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