Thursday, November 21, 2024
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Homeदेशदिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने, और देश विरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओ के तहत चार्जशीट दाखिल किया है।

करीब 100 पेजों की चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी औऱ ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगो की योजना बनाने के लिए मीटिंग की। इस दौरान ही उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए। इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया है। चार्जशीट में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे।

चार्जशीट में कहा गया है कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसके जरिये भी दिल्ली हिंसा की प्लानिंग की गई थी। इस ग्रुप के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। यह ग्रुप राहुल राय ने बनाया था।

कोर्ट ने 24 नवंबर को उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था। पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395,419,420,427,435,436,452,454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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