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MP News: व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिए भेजे जाएंगे वारंट, गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन 

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MP News : मध्यप्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को और ज्यादा सुगम और प्रभावी बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत अब समन और वारंट ऑनलाइन माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, ई-मेल, या टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजे जाएंगे। इस नई पहल के साथ मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन 

वहीं इस नई पहल को लेकर गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें, मध्यप्रदेश सरकार ने नए कानून के लिए डेढ़ महीने में यह नियम तैयार किया है, जिसके अनुसार अब कोर्ट से सीधे समन और वारंट जारी किए जा सकेंगे।
बता दें, मध्यप्रदेश सरकार ने नए कानून के लिए डेढ़ महीने में यह नियम तैयार किया है, जिसके अनुसार अब कोर्ट से सीधे समन और वारंट जारी किए जा सकेंगे।

MP News : फोन पर भेजे जाएंगे वारंट  

ई-मेल के जरिए भेजे गए समन और वारंट की तामील तब मानी जाएगी, जब ई-मेल बाउंस बैक नहीं होता। इसका मतलब है कि, अगर ई-मेल डिलीवर हो जाता है, तो समन या वारंट तामील माना जाएगा। हालांकि, यह नया नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो ई-मेल, फोन नंबर, या मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करते हैं।

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गृह विभाग ने इस नए नियम को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, और डिजिटल युग में न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें, इस नए नियम के लागू होने से न्यायिक प्रक्रियाओं में समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही अदालती आदेशों की तामील ज्यादा प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

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