लखनऊः वाहनों की जांच में लापरवाही करने वाले 53 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) का वेतन रोकने के आदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दिए हैं। काम में लापरवाही पर प्रदेश के 53 ARTO का सितंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रशमन शुल्क न वसूले जाने पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।
प्रवर्तन अफसरों को दिए गए वाहनों पर सख्ती के निर्देश
परिवहन आयुक्त सीबी सिंह ने सभी प्रवर्तन अफसरों को अनधिकृत वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके बीते जुलाई व अगस्त माह की प्रवर्तन कार्रवाई की जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें अधिकांश जिलों का प्रदर्शन बेहद खराब पाया गया। इससे अंदाजा लगाया गया कि अफसर मौके पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
प्रवर्तन अधिकारियों परिवहन आयुक्त के आदेशों के भी अवहेलना की। इसको लेकर परिवहन आयुक्त के निर्देश पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एके सिंह ने 53 ARTO (प्रवर्तन) के सितंबर माह के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एके सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य को 53 जनपदों ने नहीं प्राप्त किया है। प्रवर्तन अफसर अपने-अपने जिलों में प्रशमन शुल्क के लिए रूचि नहीं दिखा रहे हैं।
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स्क्रैप वाहनों के लिए छूट छह माह बढी
परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में स्क्रैप कराए जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए बकाया टैक्स में दी जाने वाली छूट महीने बढा दी है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने यह आदेश जारी किए हैं। यह छूट 10 सितंबर 2024 तक प्रभावी थी। जनहित में यह छूट अब 10 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई हैै।
वर्ष 2003 से पहले प्रदेश में पंजीकृत सभी श्रेणी के वाहनों पर 75 प्रतिशत, वर्ष 2003 या इसके बाद और 2008 से पहले के पंजीकृत वाहनों के लिए 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके साथ ही वर्ष 2008 या इसके बाद और 2013 में या इसके पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले प्रदेश के जनपदों में पंजीकृत सभी श्रेणी के डीजल वाहन पर भी 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।