पंजाब

पंजाब में भी दिखा बंद का असर, हरियाणा और चंडीगढ़ में पेट्रोल न मिलने से मचा हाहाकार

Truck Driver Strike: नए एमवी एक्ट नियमों के खिलाफ परिवहन चालकों के विरोध प्रदर्शन के कारण मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पेट्रोल की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय न्यायिक संहिता-2023 में हिट एंड रन मामले में 10 साल की जेल और 7 लाख रुपये जुर्माने की कड़ी सजा का प्रावधान है।

दो दिनों से नहीं आ रहे सप्लायर

पेट्रोल की कमी के डर से लोग पंपों के सामने कतार में खड़े दिखे और ट्रक चालकों ने कानून के विरोध में राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। पंजाब के पटियाला में एक पेट्रोल पंप पर झड़प के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जब कतार में खड़े एक व्यक्ति ने बोतल में पेट्रोल भरने पर आपत्ति जताई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर सिंह ढिल्लों ने मीडिया को बताया कि हरियाणा के अंबाला में कई पेट्रोल स्टेशनों ने पेट्रोल और डीजल की कमी की सूचना दी है क्योंकि पिछले दो दिनों में कोई नई आपूर्ति नहीं मिली है। उनके अनुसार, क्षेत्र में ईंधन की आपूर्ति रेवाड़ी, हिसार और पानीपत डिपो से की जा रही है, लेकिन ट्रक यूनियन आपूर्ति नहीं उठा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई है। यह भी पढ़ें-Truck Driver Strike: नए कानून के विरोध में ड्राइवरों का चक्काजाम, केन्द्र सरकार AIMTC के साथ करेगी बैठक

एलपीजी एजेंसियों पर दिखी लंबी कतार 

पंजाब और हरियाणा में एलपीजी एजेंसी कार्यालयों में लंबी कतारें देखी गईं। रिपोर्टों में कहा गया है कि लोग गैस सिलेंडर खरीदने से घबरा रहे थे क्योंकि उन्हें हड़ताल के कारण कमी होने का डर था। एक प्रदर्शनकारी ड्राइवर ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, "नया कानून एकतरफा और कठोर है।" अगर हम वहां रुके तो किसी दुर्घटना की स्थिति में भीड़ जान-माल को नुकसान पहुंचा सकती है और अगर हम भाग गए तो हमें कड़ी सजा मिलेगी। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)