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कोर्ट परिसर के अंदर दो महिलाओं को दिया गया ‘तीन तलाक’, FIR दर्ज

Triple Talaq in Delhi Court: तीस हजारी कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर 'तीन तलाक' के दो मामले सामने आए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि बुधवार को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का इस्तेमाल करते हुए सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में तीन तलाक के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। पहले मामले में, बटला हाउस निवासी 27 वर्षीय शिकायतकर्ता डॉ टी ने आरोप लगाया कि 11 जुलाई, 2023 को वह अपनी बहन के साथ तीस हजारी कोर्ट में भरण-पोषण और घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग ले रही थी। उसी दौरान कोर्ट रूम के बाहर उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। रसायन विज्ञान में पीएचडी डॉ. टी ने अपने पति के खिलाफ तलाक का मामला दायर नहीं किया।

पुलिस ने दायर किया मामला

पुलिस उपायुक्त (उत्तर, मनोज कुमार मीना) ने कहा, ''गहन जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।'' दूसरा मामला यहां श्रद्धानंद मार्ग निवासी 24 वर्षीय शिकायतकर्ता का था, जिसकी शादी 18 फरवरी 2021 को मुंबई में हुई थी। डीसीपी ने कहा, "अपने ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण, उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और दिल्ली में अपने माता-पिता के घर लौट आई। उसने पहले पीएस कमला मार्केट और ए में आईपीसी की धारा 498 ए और 406 के तहत मामला दर्ज किया था। भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

तीस हजारी कोर्ट परिसर में तीन तलाक

12 जुलाई, 2023 को तीस हजारी  कोर्ट में अपने परिवार के साथ भरण-पोषण व घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग लेने के दौरान, उन्होंने दावा किया कि उसके पति नईम मोहम्मद अंसारी ने अदालत कक्ष के बाहर तीन तलाक कहा। डीसीपी ने कहा कि पहले मामले के विपरीत, शिकायतकर्ता द्वारा तलाक का कोई मामला दायर नहीं किया गया था। विस्तृत जांच के बाद, मामला आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया गया है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)