प्रयागराजः उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वहीं अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को बरी किया गया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या कर दी गयी थी। उमेश पाल के परिवार ने न्यायालय से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है। उमेश पाल दिवंगत बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह भी थे। अदालत ने अभी सजा की घोषणा नहीं की है।
Umesh Pal की पत्नी और मां का छलका दर्द,कहा-अतीक को फांसी हो #AtiqueAhmed #UmeshPalCase #Prayagraj pic.twitter.com/WsMSACvz4h
— India Public Khabar (@ipkhabar) March 28, 2023
गौरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्याकांड का चश्मदीद है। उमेश पाल ने आरोप लगाया कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में मामले में पीछे हटने से इनकार कर दिया, तो 28 फरवरी, 2006 को बंदूक के बल पर उसका अपहरण कर लिया गया। मामले में 5 जुलाई, 2007 को अतीक अहमद, उसके भाई और चार अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उमेश पाल की 24 फरवरी, 2023 को उनके प्रयागराज आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर उमेश पाल को मारने की साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के समय अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी अदालत में मौजूद था। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाया गया।
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इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी नैनी जेल लाया गया। तीनों को पुलिस की चौकसी में नैनी जेल में रखा गया। जहां से आज उन्हें प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जहां उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
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