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स्वाति मालीवाल केस: बिभव कुमार को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ी

Swati Maliwal case, नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को स्वाति मालीवाल मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। बिभव कुमार को 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हुए हमले के सिलसिले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। इस याचिका का बिभव कुमार के वकील ने विरोध किया, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार चल रही जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

6 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दरअसल बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली थी। इसी को लेकर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने बिभव को राहत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। इससे पहले कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी।

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Swati Maliwal case: 18 मई को हुई थी बिभव गिरफ्तारी

बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। दो दिन बाद 17 मई को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन्हें किस हद तक परेशान और प्रताड़ित किया गया।

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