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शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत, चाइल्ड कमीशन की नोटिस पर लगी रोक

कोलकाताः भाजपा के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी (suvendu adhikari) को कलकत्ता हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक ट्वीट में "कोयला भतीजा" और उनके बेटे को लेकर गम्भीर आरोप लगाए थे। इस मामले में राज्य महिला आयोग की नोटिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा कि एक ट्वीट के आधार पर किसी को बाल सुरक्षा आयोग का नोटिस मिले यह ठीक नहीं है। कोर्ट सही समय पर उचित फैसला लेगा।

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बता दें कि पिछले साल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी (suvendu adhikari) ने एक ट्वीट किया था जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएण ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बगैर दावा किया था कि कोलकाता के एक फाइव स्टार होटल में "कोयला भतीजे" के बेटे का जन्मदिन समारोह मनाया गया है। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ था कि उस होटल में कोई ऐसा कार्यक्रम ही नहीं हुआ था। अभिषेक के जिस बेटे का जिक्र उन्होंने किया वह पांच साल से कम उम्र का है, हालांकि शुभेंदु ने अपने ट्वीट में अभिषेक का नाम नहीं लिया था।

इसके बाद भी राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने इस सम्बंध में शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया था। इस पर शुभेंदु ने आयोग से पूछा था कि पहले अपने नोटिस में स्पष्ट करें कि मैंने कोयला भतीजा लिखा है तो इससे बाल सुरक्षा आयोग किस व्यक्ति के बेटे के बारे में समझ रहा है? बाद में शुभेंदु ने इस नोटिस को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

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