शक्ति भोग फूड्स के CMD केवल कृष्णा को मिली जमानत, इस मामले में हुई थी गिरफ्तारी

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार को 3,200 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी। इस मामले में उन्हें राहत देते हुए जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल जज बेंच ने कहा कि मैंने स्वीकार किया है कि आवेदक बीमार नहीं है, पर वह जमानत का हकदार है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 जुलाई, 2021 को कुमार को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कई अन्य शामिल हैं, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उपजी है। ईडी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, कुमार की गिरफ्तारी हरियाणा और दिल्ली में स्थित नौ परिसरों में की गई, जिसके दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे।

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यह आरोप लगाया गया था कि कुमार अन्य लोगों के साथ संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन की राउंड-ट्रिपिंग और विभिन्न संस्थाओं से संदिग्ध बिक्री या खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी करके ऋण खातों से धन की हेराफेरी में शामिल थे। ईडी के आरोपों के अनुसार, मैसर्स शक्ति भोग स्नैक्स लिमिटेड के सीएमडी कृष्ण कुमार, रमन भूरिया (चार्टर्ड अकाउंट) और देवकी नंदन गर्ग (दोनों पहले से ही जमानत पर हैं) के साथ पेपर बिक्री या खरीद लेनदेन में शामिल थे और कोई वास्तविक संचालन नहीं करते थे।

उच्च न्यायालय ने 8 फरवरी को चार्टर्ड एकाउंटेंट भूरारिया को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर देश छोड़कर नहीं जाने और जांच में शामिल होने जैसी कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी थी। जस्टिस सिंह ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उनकी रिहाई का मामला बनता है। उन्होंने कहा था कि प्री-ट्रायल हिरासत को जारी रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के साथ-साथ न्याय का उपहास करना होगा। ईडी ने आरोपी को मामले का किंगपिन बताते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था।

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