Thursday, October 24, 2024
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मुम्बई में अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य, सभी वाहन चालकों व यात्रियों पर लागू होगा नियम

मुम्बईः मुम्बई ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी वाहन चालकों और यात्रियों के लिए 1 नवंबर से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194(बी)(1) में संशोधन के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें यह अनिवार्य है कि कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी में मौजूद है उसे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। यानी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने या यात्रियों को बिना सीट बेल्ट पहने ले जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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मुम्बई ट्रैफिक पुलिस ने उन सभी वाहन मालिकों को जिनके पास सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उन्हें 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। 1 नवंबर से मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों में सवार सभी चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट पहनना होगा या कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

यह फरमान सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक माना जा रहा है, और यह कानून 4 सितंबर को एक सड़क दुर्घटना में प्रख्यात उद्योगपति साइरस पी. मिस्त्री की मौत के पांच सप्ताह बाद आया है, गुजरात से मुंबई की यात्रा के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी में सवार मिस्त्री की हादसे में मौत हो गई थी। हादसे के वक्त मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इससे पहले, 14 अगस्त को, महाराष्ट्र के प्रमुख राजनेता विनायक मेटे की मुंबई जाने वाले रास्ते में रायगढ़ के पास मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस वे पर एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

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