नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह देशभर में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने और उन पर हमला करने के मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा, बल्कि ठोस दिशा-निर्देश जारी करना चाहता है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट पांच उच्च न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं में केरल में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने और उन पर हमला करने के मामले भी शामिल हैं। केरल के मामले में, कन्नूर जिला पंचायत ने एक याचिका दायर की है, जिसमें 11 जून को कन्नूर में एक 11 वर्षीय मूक-बधिर बच्चे को आवारा कुत्तों द्वारा नोच-नोच कर मार डालने की घटना का हवाला दिया गया है। 2022 में कोट्टायम में 12 साल के बच्चे को कुत्तों ने काट कर मार डाला। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कन्नूर में कुत्तों द्वारा काटे गए एक बच्चे का वीडियो चलाकर कोर्ट में दिखाने का अनुरोध किया। तब कोर्ट ने इससे इनकार किया और कहा कि हमने याचिका पढ़ ली है, इसलिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। 11 जून को कन्नूर जिले के मुजप्पिलनगढ़ में आवारा कुत्तों के हमले में एक मूक-बधिर लड़के की मौत के बाद, पिछले कुछ दिनों में पांच और लोगों की भी मौत हो गई है। इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाया गया।
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