Satellite Phone: उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक अमेरिकी नागरिक के पास से प्रतिबंधित इरीडियम सैटेलाइट फोन (Satellite Phone) मिलने से हड़कंप मच गया। विदेशी नागरिक की पहचान जोशुआ इवान रिचर्डसन के रूप में हुई है, जो ई-टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। सुरक्षा जांच के दौरान मामला प्रकाश में आया।
अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज
सोमवार को एयरपोर्ट पर नियमित जांच के दौरान सीआईएसएफ की टीम को अमेरिकी नागरिक के बैग से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन (Satellite Phone) मिला। पूछताछ के बाद सीआईएसएफ ने उसे जौलीग्रांट पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। अभियोग पंजीकृत, जांच जारी। सीआईएसएफ अधिकारी एसआई मधु यादव की शिकायत पर जौलीग्रांट पुलिस ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4/20 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 3/6 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार भारत में बिना अनुमति के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल अवैध है।
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Satellite Phone: सैटेलाइट फोन से क्या है खतरा?
बिना अनुमति के सैटेलाइट फोन (Satellite Phone) का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि इससे निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारीपुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किस मकसद से किया जा रहा था।
विदेशी नागरिक के ट्रैवल रिकॉर्ड और संपर्कों की भी जांच की जा रही है। सतर्कता से संभावित खतरा टलासीआईएसएफ और पुलिस की मुस्तैदी के चलते यह मामला समय रहते पकड़ में आ गया, जिससे संभावित खतरा टल गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की है।