RG Kar case : आर.जी. कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने 29 नवंबर 2024 को अलीपुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम भी शामिल था। चूंकि संदीप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत थी, जो हाल ही में मिली है।
RG Kar case : CBI को कारण बताओ नोटिस
हालांकि, सीबीआई ने इस मंजूरी के बारे में सबसे पहले कोलकाता हाईकोर्ट को जानकारी दी, जबकि अलीपुर कोर्ट को जानकारी नहीं दी गई। इससे अलीपुर कोर्ट नाराज हो गया और उसने सीबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि मंजूरी मिलने के बाद चार्जशीट की प्रक्रिया रुक जाती है, इसलिए ट्रायल कोर्ट को पहले जानकारी देनी चाहिए थी। सीबीआई ने बताया कि उन्हें 27 जनवरी की शाम को मंजूरी मिली, जिसके बाद वे इसकी जांच कर रहे थे, इसलिए अलीपुर कोर्ट को जानकारी नहीं दी गई।
इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को दरकिनार कर हाईकोर्ट को जानकारी दी? मैं कारण बताओ नोटिस जारी करूंगा। जो भी कहना है, लिखकर बताएं। दूसरे पक्ष अफसर अली की वकील सोहिनी अधिकारी ने कहा कि नवंबर में चार्जशीट दाखिल की गई थी। राज्य की मंजूरी मिलने के बाद भी ट्रायल कोर्ट को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उन्हें इसका लिखित जवाब देना होगा।
जल्द शुरू होगी न्यायिक प्रक्रिया
आरजी कर अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद अस्पताल में वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आए थे। इस मामले में सबसे पहले संदीप की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद बिप्लब सिंह, अफसर अली और सुमन हाजरा की भी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में आखिरी गिरफ्तारी आशीष पांडे की हुई थी। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं।
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सियालदह कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी होने के बावजूद सीबीआई ने संदीप और टाला थाने के ओसी अभिजीत मंडल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके कारण उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि वित्तीय अनियमितता के मामले में संदीप अभी भी जेल में है। जल्द ही उसकी न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी।
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