वाहनों का नवीनीकरण कराना होगा अब और भी महंगा

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Renewal of vehicles will be more expensive now

लखनऊः वाहन नवीनीकरण का खर्च और बढ़ने वाला है। निजी वाहन स्वामियों पर री-रजिस्ट्रेशन के खर्च का बोझ बढ़ाने की तैयारी है। इससे निजी वाहनों का नीवीनीकरण कराना और भी महंगा हो जाएगा। परिवहन विभाग वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के दौरान लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ाने जा रहा है। इस सम्बंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ग्रीन टैक्स की दर में इजाफा कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि निजी वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण यानी री-रजिस्ट्रेशन की फीस 01 अप्रैल 2022 से बढ़ा दी गई थी। दो पहिया निजी वाहन की री-रजिस्ट्रेशन फीस 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपए और चार पहिया निजी वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई थी। इसके साथ ही निजी वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स व मिसलेनियस या इंस्पेक्शन फीस भी वसूली जा रही है। वाहन के री-रजिस्ट्रेशन कराने पर अभी तक 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है। इसकी गणना नए वाहन के पंजीकरण के दौरान जमा किए गए वन टाइम टैक्स के आधार पर की जाती है यानी नए वाहन के खरीद के दौरान जितना वन टाइम टैक्स जमा किया गया था, उसका 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स जमा कराया जाता है।

अब 10 प्रतिशत वसूले जाने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की तैयारी है। यह प्रस्ताव पूर्व भी तैयार कराया गया था। किन्हीं कारणों से उस दौरान यह प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। अब इस प्रस्ताव को लागू कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। यह प्रस्ताव लागू हुआ तो वाहन नवीनीकरण का खर्च और बढ़ जाएगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स की वसूली की जा रही है। इसके अलावा 01 अप्रैल 2022 से पंजीयन नवीनीकरण की बढ़ी फीस वसूल की जा रही है। यही नहीं निजी दो पहिया व चार पहिया वाहन के लिए क्रमशः 400 व 800 रुपए मिसलेनियस फीस भी ली जा रही है।

इसके अलावा वाहन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने पर प्रति माह पेनाल्टी भी वसूली जा रही है। दो पहिया निजी वाहन से 300 रुपए और चार पहिया निजी वाहन से 500 रुपए पेनाल्टी वसूल की जाती है। इसमें भी खास बात यह है कि चाहे पंजीयन को एक्सपायर हुए एक दिन भी हुआ हो अथवा एक माह, पेनाल्टी 300 व 500 रुपए ही वसूल की जाएगी। ऐसे में री-रजिस्ट्रेशन की बढ़ी फीस के साथ वसूली जा रही मिसलेनियस फीस व पेनाल्टी निजी वाहन स्वामियों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हैं।

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नए वाहन का इतना लिया जाता है टैक्स

निजी दो पहिया और चार पहिया वाहन के पंजीकरण के दौरान वन टाइम टैक्स जमा कराया जाता है। इसमें निजी दो पहिया वाहन से 07 प्रतिशत व 10 प्रतिशत टैक्स जमा कराया जाता है, वहीं 10 लाख तक कीमत वाले चार पहिया नान एसी वाहन से 07 प्रतिशत टैक्स जमा कराया जाता है। 10 लाख तक की कीमत वाले एसी चार पहिया वाहन से 08 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है। 10 लाख से अधिक कीमत वाले चार पहिया एसी वाहन से 10 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है। इसी प्रकार अन्य पैसेंजर व गुड्स वाहनों से प्रति सीट व प्रति टन वार्षिक टैक्स अथवा प्रति सीट व प्रति टन वन टाइम टैक्स लिया जाता है।

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