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“खुदा में विश्वास रखने वाले...” विवादित बयान पर केजरीवाल को राहत, जानें क्या है पूरा मामला

    Relief to Kejriwal on controversial statementनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज एक एफआईआर के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि खुदा में विश्वास रखने वाले अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो खुदा उन्हें माफ नहीं करेगा। केजरीवाल ने एफआईआर को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जनवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के पहले केजरीवाल ने सुलतानपुर के ट्रायल कोर्ट में आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। केजरीवाल के खिलाफ 2014 में सुलतानपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना है कि देश के साथ गद्दारी करेगा। जो बीजेपी को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा, देश के साथ गद्दारी होगी। ट्रायल कोर्ट ने 6 सितंबर, 2014 को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को समन जारी किया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)