Jharkhand News : पलामू में जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित नीरज मेहता को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (3) में दोषी पाते हुए 20 वर्ष बुधवार को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माना राशि न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।
आरोपी ने पीडिता को दी जान से मारने की धमकी
बता दें, इस संबंध में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सोतम डबरा निवासी पीड़िता ने इसी क्षेत्र के बनुवा निवासी नीरज मेहता के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कांड संख्या 50/2022 दिनांक 12 मई, 2022 को दर्ज करायी थी। आरोप था कि, 4 मई, 2022 की सुबह जब पीड़िता टयूशन पढ़ने जा रही थी तब रास्ते में पोखराहा के पास उसका मुंह बांधकर जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसे डालटनगंज स्टेशन ले गया। यहां उसको धमकी दी कि, हल्ला करने पर उसके पिता का जान से मार देंगे। इसके बाद पीड़िता को शाम छह बजे ट्रेन से रांची ले गया और वहां एक कमरे में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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Jharkhand News: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
इसके बाद ट्रेन से पीड़िता को बैंगलोर ले गया, वहां भी उसे एक रूम में 20 दिनों तक रखा। वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और धमकी दिया कि, हल्ला करने पर उसे और उसके घर वाले को जान से मार देंगे। जब मुदालय को केस दाखिल होने की जानकारी मिली तो पीड़िता को 26 मई, 2022 को वापस ले आया। वहीं अब इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए नीरज मेहता को 20 साल की सजा सुनायी है।