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राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बताया सही

मुंबईः अश्लील फिल्म निर्माण एवं वितरण मामले में गिरफ्तार मुंबई के कारोबारी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्पे की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले को कुंद्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

अश्लील फिल्म निर्माण मामले में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जबकि उनके सहयोगी रेयान थोर्पे की गिरफ्तारी 20 जुलाई को हुई थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। राज कुंद्रा और रेयान थोर्पे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त को जस्टिस अजय गडकरी के समक्ष हुई थी। सुनवाई के दौरान राज कुंद्रा ने कहा था कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस नहीं दी थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी अवैध है।

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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए उन्हें जमानत दी जाए। सरकारी वकील अरुणा पई ने कहा कि राज कुंद्रा और रेयान थोर्पे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी वजह से दोनों को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस अजय गडकरी ने 2 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था। जस्टिस गडकरी ने शनिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए याचिका खारिज कर दी है।