नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों की माने कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो चुकी है। सोमवार को राहुल गांधी सूरत पहुंचकर कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। दरअसल 23 मार्च को मोदी सरनेम मानहानि मामले में सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि इस सजा को कोर्ट में चुनौती देने के लिए राहुल को एक महीने का समय भी दिया गया था।
सूत्रों की माने तो कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार कर ली गई है। राहुल इसे सोमवार को सूरत पहुंचकर राहुल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि एक कानूनी टीम उस मामले पर काम कर रही है जिसमें राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था।
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खड़गे ने कहा कि पार्टी राजनीतिक और कानूनी रूप से इस मामले का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी को जल्दबाजी में अयोग्य ठहराने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। कांग्रेस अध्यक्ष ने अयोग्यता को प्रतिशोध करार दिया। इस बीच, लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में और अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग के लिए कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ देशव्यापी ‘जय भारत सत्याग्रह’ शुरू किया है।
जानें क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था साथ ही दो साल की सजा भी सुनाई थी। नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसी के चलते लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी।
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