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मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी का SC में जवाबी हलफनामा, 4 अगस्त को सुनवाई

Manipur Violence-supreme court

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी।

राहुल गांधी ने कहा है कि मानहानि की अधिकतम सजा के कारण उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। इससे पहले उन्हें किसी मामले में सजा नहीं हुई है। हलफनामे में कहा गया है कि माफी न मांगने पर उन्हें अहंकारी कहना गलत है, जैसा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया है। हलफनामे में कहा गया है कि उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना कानून का दुरुपयोग है। हलफनामे में कहा गया है कि किसी भी जन प्रतिनिधि को बिना गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया के साथ न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

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ट्रायल कोर्ट में शिकायत करने वाले पूर्णेश मोदी ने हलफनामा दाखिल कर राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया है। पूर्णेश मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी इतने अहंकारी हैं कि उन्होंने कहा है कि वह माफी नहीं मांगेंगे, वह सावरकर नहीं हैं. पूर्णेश मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि वह दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आते हैं। ट्रायल कोर्ट को इस बात के अकाट्य सबूत मिले थे कि राहुल गांधी ने मोदी उपनाम, खासकर व्यापारी समुदाय को बदनाम किया है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले लोगों के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था. अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी को मामले में ट्रायल कोर्ट में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।

राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम मामले में निचली अदालत के दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. वह फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन दोषी ठहराए जाने के कारण सांसद बनने के लिए अयोग्य हैं। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है. पूर्णेश मोदी ने कोर्ट से मांग की है कि अगर राहुल गांधी सजा के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा आदेश न दे।

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