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इतना घिनौना बयान किसी ने नहीं दिया...CM नीतीश की 'गंदी बात' पर इस धर्मगुरु ने भी की निंदा

cm-nitish-kumar Nitish Kumar Controversial statement, पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के दोनों सदनों में प्रजनन दर कम करने पर चर्चा के दौरान पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर दिए अपने बयान को लेकर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां उनके इस्तीफे पर अड़ी है, वहीं अब धर्मगुरु ने भी उनके बयान की निंदा की है।

नीतीश का बयान बेहद निंदनीय-रामभद्राचार्य

चित्रकूट तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य इन दिनों बिहार के पश्चिमी चंपारण के रामनगर में राम कथा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में दिया गया नीतीश का बयान बेहद निंदनीय है। नीतीश ने संपूर्ण महिला समाज का अपमान किया है। उनके इस बयान से मानवता शर्मसार हो गई है। उन्होंने कहा कि सदन नीति शास्त्र पर बात करने की जगह है, सदन काम शास्त्र समझाने की जगह नहीं है। धर्मगुरु ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अभिव्यक्ति में भी इतनी अशिष्टता कभी नहीं दिखी। ये भी पढ़ें..कांग्रेस के पास MP के विकास का कोई रोडमैप नहीं, सतना में बोले PM मोदी

अपनी मां को गाली दो फिर माफी मांगो-रामभद्राचार्य

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने जीवनकाल में इतना निम्न स्तर का भाषण कभी नहीं सुना। यहां की जनता ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में उन्होंने राम कथा में कहा कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के दौरान दुर्योधन ने भी इतने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पहले अपनी मां को गाली दो फिर माफी मांगो।

25 नवंबर को होगी सुनवाई

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में बोलते हुए प्रजनन दर के मुद्दे पर टिप्पणी की थी। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया था और इसकी कड़ी निंदा की थी। वहीं, महिला आयोग ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में शिक्षा की भूमिका और जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका को समझाने के लिए इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा को लेकर मुजफ्फरपुर जिले की अदालत में शिकायत दर्ज की गई है। यह परिवाद मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज कराया गया है। इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।  (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)