NEET Exam: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भेजा नोटिस, CBI जांच की मांग पर मांगा जवाब

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नई दिल्लीः NEET परीक्षा को लेकर छात्रों में बढ़ते आक्रोश के चलते सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फिलहाल कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब नीट परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है।

8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सीबीआई जांच की मांग पर अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनचाहा परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र किया गया है। कुछ छात्रों ने NEET पास करने और गोधरा के एक खास केंद्र जय जल राम स्कूल में अपना केंद्र चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी।

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SC का काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिये गये अपने फैसले में बर्बाद समय के बदले ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 छात्रों के स्कोरकार्ड देखने के बाद उन्हें दिये गये ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिये। शीर्ष अदालत ने उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने या अपने वास्तविक मार्क्स के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का विकल्प दिया है। दोबारा हुई NEET परीक्षा का परिणाम 30 जून को आएगा। शीर्ष अदालत ने पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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