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मुख्तार अंसारी के बेटे, पत्नी और दो साले भगोड़ा घोषित, आत्मसमर्पण न करने पर होगी कुर्की

मऊः पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में संगठित अपराध, अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला पर पंजीकृत यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व साले आतिफ उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लगातार छापेमारी कर गिरफ्तारी के किए जा रहे प्रयास के बावजूद इन लोगों के अभी अदालत में हाजिर न होने के चलते विधायक अब्बास अंसारी उनकी मां अफ्शा बेगम सहित उनके दोनों मामा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना दक्षिणटोला पर तहसीलदार सदर पीसी श्रीवास्तव द्वारा थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा रैनी में एससी, एसटी लोगों की 33 एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने (जिसकी कीमत लाखों में थी) के सम्बन्ध में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद व रविन्द्र नरायण सिंह, जाकिर हसैन उर्फ विक्की के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था जिसमें 21अक्टूबर 2021 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुनः उसी थाना दक्षिणटोला पर मु.अ.सं. 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था। जिसमें रविन्द्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की गिरफ्तार हो चुके हैं।

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उक्त पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें को क्वैश कराने के लिए आफसा अंसारी व अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गयी थी जिसको 9 मई 2022 को न्यायालय ने क्वेश कर दिया था। उक्त क्रम में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंटी जारी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला, कोतवाली व सरायलखंसी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए अभियुक्त के निवास जनपद गाजीपुर में गई थी तथा धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। यदि आरोपी न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो न्यायालय कि आदेशानुसार धारा 83 सीआरपीसी कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

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