भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किया जायेगा। यह जानकारी शनिवार को जनसंपर्क अधिकारी हितेंद्र सिंह भदौरिया ने दी।
उन्होंने कहा कि जो परिवार विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ पाने से वंचित रह गये हैं, उन्हें मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत अपना घर मिलेगा। योजना से 4 लाख 75 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने योजना के लाभार्थियों के चयन के संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं। लाभार्थियों से आवेदन पत्र 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2023 तक प्राप्त किये जायेंगे।
इन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत 3 लाख 78 हजार 662 परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस ऐप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वचालित रूप से खारिज कर दिए गए हैं, उन्हें मिलेगा। लाभ। एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर चिन्हित किए गए छूटे हुए 97 हजार परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा। लाडली बहना आवास योजना से उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 तथा आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हैं और जिन्हें केंद्र या राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
उन्हें भी लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं या दो कमरों से कम के कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके पास मोटर चालित चार पहिया वाहन नहीं है या जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। आय 12 हजार रुपये या उससे कम होनी चाहिए। साथ ही, परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए और उसके पास 2.5 एकड़ या उससे कम सिंचित भूमि या 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।
ग्राम पंचायतों में आवेदन जमा होंगे
मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन पत्र जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे। आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र में सभी बिन्दुओं को भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करेंगे। सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उन्हें आवेदन की पावती दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो), लाडली बहना पंजीकरण संख्या (केवल लाडली ब्राह्मण योजना के लाभार्थियों के लिए) की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी।
जिला पंचायत में पंजीयन, जिला पंचायत में अनुमोदन
ग्राम पंचायत में प्राप्त सभी आवेदनों की सूची प्रतिदिन एक्सेल शीट में जिला पंचायत को भेजी जायेगी। जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त सभी आवेदनों को pmayg.nic.in पोर्टल पर पंजीकृत कर हितग्राहियों को “मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना” में पंजीकृत किया जायेगा। सीईओ जिला पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदनों की पंचायतवार सूची आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी जायेगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतवार प्राप्त सूची का परीक्षण करायेंगे। परीक्षण के बाद पात्र लाभार्थियों की ग्राम पंचायत/जिला पंचायतवार जानकारी (सूची) राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लाभार्थियों के आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया मुखिया द्वारा की जाएगी।
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