प्रदेश क्राइम

नाबालिग दोस्त से गैंगरेप, लड़की के तीन दोस्तों को दोषी करार

  gangrape रांची: नाबालिग लड़की दोस्त से सामूहिक दुष्कर्म (Gang rape) करने के आरोप में उसके तीन दोस्तों को पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी ठहराया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाबालिग लड़की के तीन दोस्तों हेम सिंह महतो उर्फ ​​राहुल, नवकिशोर सिंह मुंडा और 17 वर्षीय किशोर को दोषी पाया। उनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की गयी है। तीनों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को दोषी करार दिए जाने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना 5 साल पहले सितंबर 2018 की है।

क्या है पूरा मामला

घटना को लेकर पीड़िता ने 12 सितंबर 2018 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप है कि नाबालिग लड़की और दोषी किशोर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पीड़िता जब रांची आयी तो उसे बुंडू ले जाया गया। जहां सभी ने मिलकर उसे जंगल की ओर ले गये और घटना को अंजाम दिया और वहां से भाग गये। किसी तरह नाबालिग रांची पहुंची और महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। यह भी पढ़ेंः-इसौली सपा MLA ताहिर खान की नई पहल, सिविल सेवा की तैयारी के लिए खोली पहली कोचिंग पुलिस ने 14 सितंबर 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पीड़िता समेत पांच गवाह पेश किये। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। फिलहाल आरोपी जेल में ही रहेंगे। तीनों आरोपियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की गयी है। अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)