Jharkhand Cabinet: जांच एजेंसियों के समन पर अब सीधे हाजिर नहीं होंगे अधिकारी, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला

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Jharkhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि अब किसी बाहरी जांच एजेंसी के बुलावे पर झारखंड के अधिकारी सीधे जांच एजेंसी के पास नहीं जायेंगे। ईडी या किसी जांच एजेंसी के समन या बुलावे पर अधिकारी पहले अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से कैबिनेट को सूचना देंगे।

कैबिनेट से जानकारी मिलने के बाद विभाग तय करेगा कि आगे क्या करना है। निगरानी विभाग इसके लिए नोडल के रूप में कार्य करेगा और तुरंत कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर उक्त अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए सलाह देगा। कैबिनेट बैठक में ऐसा प्रस्ताव पास हो गया है। राज्य के राजनीतिक हालात को देखते हुए यह प्रस्ताव काफी अहम माना जा रहा है।

ईडी हर दिन राज्य के अधिकारियों को समन जारी कर रही थी, जिसके बाद अधिकारियों को पूछताछ के लिए ईडी के सामने जाना पड़ा। इससे पहले पूछताछ के दौरान ईडी ने राज्य के दो आईएएस अधिकारियों और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले ही खनन घोटाला मामले में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन भेजा गया है. अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी ने 16 और साहिबगंज डीसी को 15 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में समन की तारीख से ठीक पहले इस तरह का प्रस्ताव पास होना काफी अहम माना जा रहा है।

निकाय चुनाव के नियमों में संशोधन

कैबिनेट सचिव ने बैठक में कहा कि झारखंड में निकाय चुनाव अब जनसंख्या के अनुसार नहीं होंगे। रोटेशन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। रांची नगर निगम में मेयर का पद अब हमेशा के लिए एसटी के लिए आरक्षित रहेगा। धनबाद नगर निगम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने नियमों में और भी कई संशोधन किये हैं।

रांची में बनेगा ताज होटल

राजधानी रांची में विश्वस्तरीय पर्यटन संरचना के रूप में ‘ताज होटल’ के निर्माण के लिए मेसर्स द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को कोर कैपिटल रीजन के साइट-1 में कुल 6.00 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई।

एससी-ओबीसी के धार्मिक स्थलों का भी होगा विकास

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के धार्मिक स्थलों को विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गयी। प्रत्येक धार्मिक स्थल पर 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। पेयजल बहुउद्देशीय हॉल सहित अन्य विकास कार्य होंगे। लाभुक समिति की अनुशंसा पर कार्य किया जायेगा। वर्तमान में एसटी एवं अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के विकास का प्रावधान है।

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126 करोड़ से नामकुम-डोरंडा सड़क फोरलेन बनेगी

रांची में नामकुम-डोरंडा रोड के चार लेन चौड़ीकरण और मजबूत करने के लिए 126 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई। धनबाद में गया रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए 30 करोड़ 50 लाख रुपये रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की स्वीकृति दी गई। खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ 26 किलोमीटर लंबाई के निर्माण के लिए 30 करोड़ 61 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। पाकुड़ में बाईपास निर्माण की 36.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

गिरिडीह में एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिए 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा। इसमें 17 एकड़ रैयती जमीन है जिसके अधिग्रहण के लिए 60 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर और उसके नीचे के अधिकारियों और अन्य सेवा के अपर सचिव से नीचे के अधिकारी को लैपटॉप और टैबलेट कार्य की सुविधा के लिए दिया जायेगा।

सेवानिवृत्ति आयु में संशोधन

आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की सेवानिवृत्ति की आयु में कुछ संशोधन किए गए हैं। आयु सीमा पहले की तरह ही रखी गई है, लेकिन वह अपनी सेवानिवृत्ति के वर्ष 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त होंगी। राज्य में 2500 आंगनवाड़ी केंद्र बनाये जायेंगे। इसके लिए 277 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी। तीन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • कैंप के दौरान एनसीसी कैडेट्स को दिया जाने वाला भोजन भत्ता 150 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। पहले यह सिर्फ 95 रुपये और 100 रुपये था।
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू की सहायक प्रोफेसर डॉ सीमा साहू को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दे दी।
  • डॉ. मो इबरार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।
  • पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय,जमशेदपुर के संचालन के लिए पदों के सृजन को मंजूरी।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का पूर्वव्यापी अनुमोदन किया गया।
  • केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सेंटर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन [सेंटर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट (HEW)] के क्रियान्वयन हेतु योजना को मंजूरी दी गई।
  • झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांवों में धार्मिक स्थलों, श्मशान घाटों एवं शवदाह गृहों की घेराबंदी एवं सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा एवं प्रक्रिया की मंजूरी दी गई।
  • झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं निर्वाचन याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन को मंजूरी दी गयी।
  • रांची जिलान्तर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी, ठाकुरगांव अंतर्निहित रकबा 4.00 एकड़ भूमि में कुल संगणित राशि 60,72,162 (साठ लाख बहत्तर हजार एक सौ बासठ) रुपये की अदायगी पर अजीम प्रेमजी स्कूल की स्थापना के लिए अजीम प्रेमजी एजुकेशनल ट्रस्ट को 75 प्रतिशत रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
  • मेसर्स एबीसी कंस्ट्रक्शन के भुगतान को मंजूरी दी गई।
  • डुमरी के तत्कालीन विधायक स्व. जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को वापस लेने की स्वीकृति दी गयी।
  • राज्य के आठ जिलों के लिए साइबर क्राइम थाने बनाने की मंजूरी दी गई।

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