Excise Police Case, नई दिल्ली: शराब घोटाला मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) एक बार बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह फैसला सुनाया।
न्यायाधीश संजय कुमार ने खुद को किया अलग
बता दें कि पिछले सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को न्यायमूर्ति संजय कुमार के सुनवाई से अलग होने की जानकारी दी।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “डॉ. सिंघवी, न्यायमूर्ति कुमार व्यक्तिगत कारणों से मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे।” बाद में मुख्य न्यायाधीश ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर इस सप्ताह एक अलग पीठ के समक्ष सुनवाई करने का निर्देश दिया। पिछले महीने की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत मांगने वाली सिसोदिया की याचिकाओं का निपटारा कर दिया था। यह तब हुआ जब सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा था कि शराब नीति मामले में अंतिम आरोपपत्र/शिकायत 3 जुलाई तक दाखिल कर दी जाएगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आप नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ट्रिपल टेस्ट और आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह हर हफ्ते अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। आपको बता दें कि सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।