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कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, UN ने की सराहना

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भोपालः मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी है। प्रदेश में 25 सितम्बर 2010 से लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान में अधिनियम के तहत 748 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। इन सेवाओं में से 342 सेवाएं नागरिकों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं।

2013 में की गई थी स्थापना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समाधान एक दिन तत्काल सेवा, सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर, महिला हेल्पलाइन, सीएम लोक सेवा, दिव्यांग हेल्पलाइन समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम जनोन्मुखी प्रशासन की गवाही देते हैं। जनसंपर्क अधिकारी महेश दुबे ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक अधिकारों को मजबूत करने और सेवा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सुशासन की दिशा में समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं। राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सेवाओं के प्रदाय की गारंटी है। प्रत्येक सेवा प्रदान करने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। समय पर सेवा प्रदान न करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। अधिकारी वर्ग को प्रतिदिन 250 रुपये से लेकर अधिकतम 5000 रुपये तक जुर्माना राशि जमा करने का प्रावधान है।

समाधान एक दिन तत्काल सेवा

नागरिकों को मात्र एक दिन में सेवा प्रदान करने की मंशा से मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में “समाधान एक दिन तत्काल सेवा” व्यवस्था शुरू की थी। इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा दोपहर से पहले दिए गए आवेदन का दोपहर बाद निराकरण किया जाता है। इस सेवा में आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र भी व्हाट्सएप, ई-मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, ताकि आवेदक अपनी सुविधानुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सके। समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था के अंतर्गत अब तक दो करोड़ 63 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।

समाधान द्वारा एक दिन में उपलब्ध कराई जाने वाली 32 सेवाओं में आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, ट्रेड लाइसेंस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आने वाले पात्र परिवारों को जारी की जाने वाली पात्रता पर्ची की प्रतिलिपि, चालू खसरा, बी-1 खतौनी का चालू नक्शा, खसरा की नकल (सभी खाते), अभिलेख की नकल, राजस्व प्रकरण में आदेश की नकल, भू-अधिकार पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, जिला स्तरीय अभिलेख कक्ष से पारित आदेश/अंतरिम आदेश की सत्य प्रतिलिपि आदि अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

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UN से मिली सराहना

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला विशेष अधिनियम है जो नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में लोक सेवाओं के प्रावधान की गारंटी देता है। इस अधिनियम को वर्ष 2012 में यूएनपीएसए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस अधिनियम को वर्ष 2012 में “लोक सेवाओं के प्रदाय में सुधार” श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

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